दूल्हे के पिता और डीजे संचालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज
दूल्हे के पिता और डीजे संचालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज
देवास।पुलिस अधीक्षक देवास पुनीत गेहलोद के द्वारा डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध,ध्वनि विस्तारक यंत्रों के नियमानुसार प्रयोग एवं रात्रि 11:00 बजे के बाद कोलाहल पर पूर्ण निषेध के संबंध में निर्देश दिये गये थे । जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) जयवीर सिंह भदौरिया के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक देवास दीशेष अग्रवाल के निर्देशन में थाना प्रभारी औद्योगिक क्षेत्र शशिकांत चौरसिया के द्वारा दिनांक 25.11.2024 को आरोपीगण 01.रामप्रसाद बामनिया पिता रणजीत निवासी शंकरगढ़ ईंट भट्ठा 02.सुमित नागर पिता मिश्रालाल नागर निवासी ढांचा भवन देवास के विरूद्ध देर रात अपने घर के बाहर समय सीमा के बाद बड़े स्पीकर बजाकर आसपास के लोगों को परेशान करने व म.प्र. कोलाहल अधिनियम एवं जिला दंडाधिकारी के आदेशों का उल्लंघन करने पर कार्यवाही करते हुए आरोपियो के विरूद्ध थाना औद्योगिक क्षेत्र में अपराध क्रमांक 1229/2024 धारा 223 भादवि 15 म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया । उक्त सराहनीय कार्य में थाना प्रभारी औद्योगिक क्षेत्र शशिकांत चौरसिया,उनि राकेश बोरासी,प्रआर शंभूसिंह,शिवकुमार एवं आर लक्ष्मीकांत की सराहनीय भूमिका रही ।
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