चार आरोपियों को किया जिलाबदर

देवास। मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ऋषव गुप्‍ता ने चार आरो‍पियों को जिला बदर किया है। जिसमें आरोपी आरिफ खां पिता रहीश खां उम्र 30 साल निवासी अम्‍बाड़ा थाना कन्‍नौद, आरोपी मनावर उर्फ मुनव्‍वर खां पिता मम्‍मू खां उम्र 35 साल निवासी कन्‍नौद तथा मंगलेश पिता लालू उम्र 32 साल निवासी अमोना देवास थाना औद्योगिक क्षेत्र देवास को एक-एक वर्ष तथा आरोपी अल्‍ताफ उर्फ जादू पिता रफीक खान उम्र 19 साल निवासी देवास थाना कोतवाली देवास को छ: माह के लिए जिला बदर किया है।  

कलेक्‍टर ने आदेश दिया है कि यह सभी आरोपी आदेश प्राप्ति से 24 घण्टे के भीतर जिला देवास एवं उसके आस पास के सीमावर्ती जिलों इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्डवा, खरगोन की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाए तथा जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकेंगे।

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