सोनी हत्याकांड में कोर्ट ने सुनाया फैसला
लूट सहित हत्या करने वाले आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा
देवास। टोंककला के सोनी हत्याकांड ने 2019 में सनसनी मचा दी थी।राजेन्द्र सिंह भदौरिया जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा बताया गया कि फरियादी राहुल उर्फ रामकुमार सोनी ग्राम टोंककला में रहता है तथा सुनारी का काम करता है। दिनांक 25 फरवरी 2019 को वह तथा उसके अंकल सुरेश सोनी अपनी-अपनी मोटर सायकलों से काठ बड़ौदा गांव का हाट करके अपने गावं टोंककला आ रहे थे। उसके तथा अंकल सुरेश के पास अलग-अलग बैग थे जिनमें सोने चांदी के जेवर भरे हुये थे। वे दोनों जैसे ही ग्राम रंधनखेड़ी के 2 कि.मी. आगे टोंककला की तरफ आये तभी करीब शाम 7 बजे उसके पीछे चल रहे अंकल सुरेश सोनी की आवाज आयी तो उसने अपनी मोटर सायकल रोक दी व पीछे पलटकर देखा तो 4-5 लोग एकमत होकर लूट करने के लिये उसके अंकल सुरेश के साथ पत्थरों द्वारा तथा धारदार हथियारों से मारपीट कर रहे थे। उसनेे जाकर बीच बचाव किया तो उक्त चार पांच बदमाशो ने उसके उपर भी पत्थरों व धारधार हथियारों से हमला कर दिया। जिससे उसे भी चोटे आयी और खून बहने लगा। अंकल सुरेश नीचे जमीन पर गिर गये थे और उन्हें दोनों हाथों में, चेहरे पर तथा पीठ पर गंभीर चोटे लगी होकर खून बह रहा था तथा वही पर बोहोश हो गये थे।
बदमाश अंकल का बैग जिसमें चांदी की रकमें भरी थी छिनकर ले गये थे। उक्त सभी बदमाश रंधनखेड़ी तरफ भाग गये है। फिर उसने अपने पिताजी व डायल 100 को फोन कर मौके पर बुलाया। फिर उसके पिता जी उन दोनों को इलाज के लिये देवास ले जा रहे थे, तब उसकेे अंकल सुरेश सोनी की रास्ते में मृत्यु हो गयी थी। फरियादी की सूचना पर से थाना टांकखुर्द पर रिपोर्ट दर्ज की गई।
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश जिला देवास (समक्षः-श्रीमती सोनल पटेल) के द्वारा निर्णय पारित कर आरोपीगण क्रमषः (1) सुनील पिता सोवान अलावा, नि. खाकरिया खोदरा थाना टांडा जिला धार (2) बनसिंह उर्फ वंषी पिता तेरसिंह वारिया नि. ग्राम खटबेड़ी थाना गंधवानी, जिला धार (3) मगन पिता केशु अमलिया, नि. खाकरिया खोदरा थाना टांडा जिला धार (4) रणजीत पिता भंवरसिंह भिलाला, नि. ग्राम घटबोरी थाना बाग, जिला धार (5) महेष उर्फ दिनेष पिता बेरंग भूरिया, नि. नाहवेल थाना बाग, जिला धार को दोषी पाते हुए धारा 302,396 भादंसं में प्रत्येक को आजीवन कारावास व 1000-1000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया तथा धारा 397 भादंसं में 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास से एवं धारा 323 भादंसं में 03-03 माह के सश्रम कारावास से दंडित किया गया। उक्त प्रकरण गंभीर जघन्य सनसनीखेज की श्रेणी में चिन्हित था।
उक्त प्रकरण में शासन की और से पैरवी राजेन्द्र सिंह भदौरिया, प्रभारी उप संचालक/जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला देवास जिला देवास द्वारा की गई। कोर्ट मोहर्रिर आरक्षक रमेश बर्डे का सहयोग रहा।
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