गबन करने वाले पटवारी व कर्मचारी की अग्रिम जमानत खारिज
देवास।सरकारी कर्मचारी व पटवारियों ने गबन करके सरकार की छवि धूमिल करते हुए अधिकारी वर्ग की कार्यशैली पर सवाल उठाया था ।टोंकखुर्द,सोनकच्छ,कन्नौद,खातेगांव,सतवास के पटवारियों व कर्मचारियों पर गबन के आरोप लगे है।कलेक्टर ने इस मामले में गम्भीरता दिखाते हुए 18 पटवारी और 2 लिपिकों पर कार्यवाही करते हुए जांच के आदेश दिए थे।
आपकों बताते दे कि जिले में राजस्व वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक के मध्य प्राकृतिक आपदा में वितरित होने वाली आर्थिक सहायता राशि वितरण में आहरण संवितरण में अनियमितता पाये जाने पर जांच उपरांत राहत राशि वितरण में गबन होना पाया गया है।सभी पर धाराओं अंतर्गत प्रकरण दर्ज किए थे।इसके बाद से ही सभी अपनी जमानत के प्रयास में लगे हुए थे।
थाना टोंकखुर्द देवास से अपराध क्रमांक 259 / 23 धारा 420, 409 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज है।टोंकखुर्द पर पदस्थ राहुल माली सहायक ग्रेड-3 राशि 1,69,950 /- रूपए, पटवारी समरथलाल जांगडे द्वारा राशि 43,228 /- रूपए तथा पटवारी अनिल मालवीय द्वारा धनराशि 16,89,600 /- रूपए का वर्ष 2018-19 से 2021-22 के मध्य प्राकृतिक आपदा में वितरित होने वाली आर्थिक सहायता धनराशि के वितरण अनियमितता के चलते आरोपीगण के विरूद्ध प्रकरण दर्ज है।
न्यायालय ने भी मामले की गम्भीरता और प्रकरण में कई जांच बिंदु के पूरा नही होने के चलते पटवारी समरथलाल जांगडे पिता छगनलाल जांगडे,कर्मचारी राहुल पिता धर्मेन्द्र माली,अनिल पिता बाबुलाल की अग्रिम जमानत के आवेदन खारिज कर दिया है।राज्य शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक मनोज श्रीवास ने पैरवी की ।
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