अवैध शराब का परिवहन
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला देवास द्वारा निर्णय पारित कर आरोपीगण राहुल पिता हुकुम सिंह गुर्जर एवं रजत पिता राजेन्द्र प्रसाद टोंकखुर्द को 34(2) म.प्र.आबकारी अधिनियम में दोषी पाते हुये 1-1 वर्ष के सश्रम कारावास से तथा 25000-25000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।उक्त प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन का संचालन रईस शेख, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, जिला देवास द्वारा किया गया एवं उक्त प्रकरण में आरक्षक राकेश वर्मा एवं आरक्षक गोकुल भाटी का सहयोग रहा।
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