अवैध शराब का परिवहन


आरोपियों को सजा,
अर्थदण्ड से दण्डित भी किया

देवास।अवैध शराब का परिवहन प्रकरण में न्यायालय द्वारा आरोपियों को सजा सुनाए गयी है। जिला लोक अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र सिंह भदौरिया ने बताया कि आबकारी उपनिरीक्षक हर्षलता मण्डलोई वृत्त टोंकखुर्द को दिनांक 20.3.2017 को मुखबिर से सूचना मिली कि बोलेरो वाहन क्रं.एमपी.41 टी.ए.0324 से अवैध शराब ग्राम अमोना से सिकली मार्ग पर जाने वाली है। विभाग द्वारा बताए गए स्थान पर पहुँच कर वाहन को रोकने के पश्चात ड्राईवर सीट पर बैठे व्यक्ति से नाम पूछने पर उसने अपना नाम राहुल पिता हुकुमसिंह बताया तथा साथ वाली सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम रजत शिवहरे बताया। वाहन की तलाशी लेने पर उसमें 09 पेटी देशी मदिरा प्लेन के लेबल लगे गत्ते की पेटी तथा 01 पेटी पावर 1000 बीयर पाई गई। उक्त मदिरा की जांच करने पर देशी मदिरा प्लेन तथा विदेशी मदिरा माल्ट होना पाई गई। मौके पर ही हर्षलता मण्डलोई उपनिरीक्षक द्वारा उक्त शराब एवं वाहन को जप्त कर आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही कर प्रकरण को विवेचना में लिया गया। 
   
 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला देवास द्वारा निर्णय पारित कर आरोपीगण राहुल पिता हुकुम सिंह गुर्जर एवं रजत पिता राजेन्द्र प्रसाद टोंकखुर्द को 34(2) म.प्र.आबकारी अधिनियम में दोषी पाते हुये 1-1 वर्ष के सश्रम कारावास से तथा 25000-25000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।उक्त प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन का संचालन रईस शेख, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, जिला देवास द्वारा किया गया एवं उक्त प्रकरण में आरक्षक राकेश वर्मा एवं आरक्षक गोकुल भाटी का सहयोग रहा।

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