जिला दण्डाधिकारी ने अबुल कलाम का शस्त्र लायसेंस किया निलंबित
देवास। जिला दण्डाधिकारी ऋषव गुप्ता ने पुलिस अधीक्षक देवास के प्रतिवेदन पर शस्त्र लायसेंसी अबुल कलाम पिता सैफुद्दीन निवासी देवास के नाम से प्रचलित शस्त्र लायसेंस को आर्म्स एक्ट 1959 की धारा17(3)(क)(ख) अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। शस्त्र लायसेंसी को आदेशित किया है कि वे तत्काल शस्त्र एवं कारतूस संबंधित थाना प्रभारी को सुपुर्द करें।
टिप्पणियाँ