वध के लिये गौवंश का परिवहन करने वाले आरोपियों को सजा
उक्त पिकअप वाहन का क्रमांक एमपी.45 जी.1468 था। जिसके चालक से नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम आरिफ पिता कासम नि सियापुरा जिला देवास का होना बताया था। पिकअप गाडी की पीछे से पटिया हटाकर देखने पर उसमें 8 नग गौवंश के केडे क्रूरतापूर्वक ठूस-ठूस कर भरे हुये पाये गये। आरिफ से पशुओं एवं वाहन के दस्तोवेजों के संबंध में पूछताछ करने पर कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये एवं अभियुक्त आरिफ ने भागे हुये व्यक्ति का नाम सुल्तान शेख बताया था। मौके पर ही उपनिरीक्षक जगदीश पटेल ने उक्त केडों एवं वाहन को जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया और उसके विरूद्ध म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेघ अधिनियम 2004 एवं पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 एवं मोटरयान अधिनियम के तहत मामला थाना औ.क्षेत्र पर पंजीबद्ध दर्ज कर कार्यवाही की।
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला देवास द्वारा निर्णय पारित कर आरोपी आरिफ पिता कासम नि सियापुरा देवास एवं आरोपी सुल्तान शेख पिता बुन्दू शेख नि0 नागदा देवास को धारा 6/9 म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधि. 2004 में दोषी पाते हुये 01-01 वर्ष के सश्रम कारावास व 5000-5000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
उक्त प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन का सफल संचालन रईस शेख, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, जिला देवास द्वारा किया गया एवं उक्त प्रकरण में प्रधान आरक्षक नितिन धीमान का विशेष सहयोग रहा।
उक्त प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन का सफल संचालन रईस शेख, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, जिला देवास द्वारा किया गया एवं उक्त प्रकरण में प्रधान आरक्षक नितिन धीमान का विशेष सहयोग रहा।
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