भारी मात्रा में विदेशी शराब का अवैध परिवहन,आरोपी को न्यायालय ने दी सजा

देवास।जिला अभियोजन द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार दिनांक 20.04.2017 की रात्रि में आबकारी उपनिरीक्षक योगेश टटवाडे को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि रसूलपुर भोपाल बायपास देवास मार्ग से वाहन आयशर क्रमांक एमपी.09-जी.ई.8592 में शराब लाई जा रही है। आबकारी दल को सूचना से अवगत कराकर उन्हें साथ लेकर मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पहुॅचे तो वहॉ पर वाहन आयशर क्रमांक एमपी.09-जी.ई.8592 आते दिखायी दिया उसे रोका तो उसमें चालक मोहन यादव मिला,आयशर वाहन की तलाशी लेने पर उसमें विदेश ब्राण्ड की मदिरा की 398 पेटियॉ मिली।अभियुक्त से लायसेंस का पूछने पर लायसेंस नहीं होना बताया गया,तब आबकारी उपनिरीक्षक योगेश टटवाडे द्वारा शराब की पेटियों को जप्त कर जप्ती पंचनामा बनाया और अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। शराब की मात्रा 50 बल्क लीटर से अधिक होने के कारण अभियुक्त मोहन यादव के विरूध आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) का अपराध पंजीबद्ध किया गया। 

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला देवास द्वारा निर्णय पारित कर आरोपी मोहन यादव पिता फूलसिंह उम्र 35 साल नि0 हातोद जिला इन्दौर को आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) में दोषी पाते हुये 2 वर्ष के सश्रम कारावास व 50000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।  

उक्त प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन का सफल संचालन रईस शेख, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, जिला देवास द्वारा किया गया एवं उक्त प्रकरण में आरक्षक गोकुल भाटी का विशेष सहयोग रहा। 

   

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