हिंदू संगठन का विरोध प्रदर्शन एवं फरियादी के बयान के बाद शहरकाजी पर दर्ज प्रकरण में धारा बढ़ाई गई


देवास।शहर में स्थित सिल्वर कालोनी इस समय पूरे प्रदेश में चर्चा का केंद्र बनी हुई है। वही आज काफी गहमागहमी के बीच शहरकाजी अबूल कलाम पर दर्ज प्रकरण में प्राण घातक हमले की धारा 307 व 25 आर्म्स एक्ट की धाराएं बड़ाई गयी।यह धारा फरियादी के धारा 164 में न्यायालय में हुए कथन,बयान के बाद बड़ाई गयी।

यह है पूरा मामला-

पिछले दिनों छेड़छाड़ के मामले में शहर काजी अबूल कलाम के साथ बड़ी संख्या में मुस्लिम समाजजननों ने औद्योगिक थाने पर एकत्रित होकर घेराव किया था। मामले में शहर काजी की रिपोर्ट पर 8 युवकों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था। मामले को लेकर सिल्वर पार्क कालोनी में असमाजिक तत्वों द्वारा अराजकता फैलाते हुए भय का माहौल निर्मित किया जा रहा था। जिसके बाद अगले दिन हिंदू समाज के लोग बड़ी संख्या में औद्योगिक थाने पर पहुंचे और नारेबाजी करते हुए थाने का घेराव कर एएसपी भदौरिया को ज्ञापन दिया। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया, तब कहीं जाकर शाम करीब 5 बजे पुलिस ने शहर काजी अबूल कलाम के खिलाफ सामान्य धारा 294, 336 में प्रकरण दर्ज कर लिया। इन धाराओं की जानकारी संगठन के कार्यकताओं को लगी तो उन्होंने एक बार फिर पुलिस अधिकारियों से मांग की कि काजी के खिलाफ धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए, किंतु पुलिस ने उनकी एक नहीं सुनी, जिससे आक्रोशित होकर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने रसूलपुर चौराहा पर चक्काजाम कर दिया था,यह जाम घण्टो तक चला जिससे अनगिनत यात्री खासे परेशान हुए थे। जाम करीब दो घंटे तक लगा रहा। 

इस दौरान पुलिस ने कई बार समझाइश की कोशिश की, किंतु कार्यकर्ता अपनी मांग पर अड़े रहे। उधर इस जाम के कारण इंदौर रोड पर लगभग 10 किलोमीटर लंबी वाहनों की कतार लग गई, जिसमें हजारों लोग परेशान होते रहे। आखिरकार दो घंटे बाद एएसपी जयवीरसिंह भदौरिया ने कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया कि पुलिस अधीक्षक से चर्चा करने के बाद धाराओं में इजाफा किया जाएगा।


रिवाल्वर के साथ वीडियो हुई वायरल

विवाद के दौरान शहर काजी अबूल कलाम ने अपनी रिवाल्वर से हवाई फायर करने की बात सामने आई थी। शुरुवात में इससे इंकार किया गया लेकिन कुछ समय बाद ही शहर काजी की रिवाल्वर के साथ तस्वीर और वीडियो वायरल होने के बाद मामला गर्मा गया। सीसीटीवी फूटेज की इस तस्वीर के आधार पर व क्षेत्रवासियों के बयान के आधार पर पुलिस ने मामूली धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया। इसी वीडियो को आधार बनाते हुए अब दर्ज प्रकरण में धाराएं बढ़ाई गई।

हिंदू संगठन ने कहा था शहर को करेंगे बंद

पुलिस के आश्वासन के बाद हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी थी के यदि शनिवार की 11 बजे तक धारा नहीं बढ़ी तो 12 बजे के बाद देवास बंद किया जाएगा। हालांकि सुबह से ही धारा बड़ाई जाने की खबरे  चल रही थी और दोपहर तक कथन के बाद दर्ज प्रकरण में धाराएं बड़ा दी गयी।


विधायक पहुंची थी पुलिस अधीक्षक कार्यालय,पुत्र पहुँचे हिंदु संगठन के पास

हिंदू संगठन के कार्यकर्ता जब जाम किये हुए थे और पुलिस उन्हें हटाने की कोशिश कर रही थी। उस दौरान रात करीब 8 बजे देवास विधायक गायत्रीराजे पवार, उनके पुत्र विक्रमसिंह पवार अपने दर्जनों समर्थकों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची थी और पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय से उनके कक्ष में करीब 1 घंटे तक चर्चा की थी। इस दौरान विहिप के कुछ पदाधिकारी भी उनके साथ थे। कक्ष से बाहर निकलने के बाद विधायक ने सिर्फ इतना कहा कि पुलिस प्रशासन नियमानुसार कार्यवाही कर रहा है और मेरा दोनों समुदाय से आग्रह है कि शहर में शांति बनाए रखे। वही आज जब हिंदू संगठन के कार्यकर्ता जब चामुंडा काम्प्लेक्स पर एकत्रित हुए थे तब विधायक पुत्र विक्रमसिंह पवार भी वहा पहुँचे और चर्चा की थी।

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