नाबालिग से दुष्कर्म,आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा
देवास। प्रभारी उप संचालक अभियोजन/जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला देवास राजेन्द्र सिंह भदौरिया द्वारा बताया कि दिनांक 10.05.2021 को दोपहर करीब 3 बजे अभियोक्त्री(पीड़िता) के घर के सामने रहने वाले अभियुक्त(आरोपी) ने अभियोक्त्री को फोन किया और कहा कि उसे अभियोक्त्री से मिलना है, रात को घर आ जाना। अभियोक्त्री ने जाने से मना किया तो अभियुक्त ने कहा कि यदि तुम नहीं आई तो तुम्हारे भाई को जान से मार दुंगा जिससे अभियोक्त्री डर गई और अभियुक्त के बुलाने पर उसके घर गई। अभियुक्त ने उसे कमरे में लेे जाकर उसकी मर्जी के बिना उसके साथ गलत काम करने लगा। जब अभियोक्त्री ने उसे मना किया तो अभियुक्त ने उसे जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ गलत काम किया जिससे वह बेहोश हो गयी थी। जब अभियोक्त्री को होश आया तो वह अस्पताल में थी अभियुक्त ने अभियोक्त्री को जान से मारने की धमकी देकर घर बुलाया व उसकेे साथ उसकी मर्जी के बिना बलात्कार किया जिसकी रिपोर्ट कोतवाली थाने पर दर्ज की गई तथा अन्य आआवश्यक अनुसंधान उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
विशेष न्यायाधीश, (पॉक्सो एक्ट), जिला देवास (डॉ.कु.महजबीन खान) के द्वारा निर्णय पारित कर आरोपी को धारा भादंसं की धारा 376(3) (पॉक्सो अधिनियम 2012 की धारा 3 सहपठित धारा 4(2) के अपराध में दोषी पाते हुये 20 वर्ष का कठोर कारावास व 2000/-रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। उक्त प्रकरण गंभीर जघन्य सनसनीखेज प्रकरण की श्रेणी में चिन्हित था। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से कुशल पैरवी राजेन्द्र सिंह भदौरिया, प्रभारी उप संचालक/जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला देवास द्वारा की गई।
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