चाकू से प्राणघातक हमला करने वाले आरोपी को 7 साल का सश्रम कारावास
देवास। प्रभारी उप संचालक अभियोजन/जिला लोक अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र सिंह भदौरिया ने बताया कि प्रकरण ने न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए,चाकू से प्राणघातक हमला करने वाले आरोपी को 7 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
प्रकरण अनुसार फरियादी प्रवीण शंकरगढ का निवासी है और मजदूरी करता है। दिनांक 8.5.2019 की रात्रि करीबन 9 बजे सुनीता की दुकान के पास पानी का टेंकर आया था और वह पानी भरने गया था। जब वह पानी की बाल्टी उठाकर चला तो नारायण सिंह ने उसे गाली देकर बोला कि वे पानी का टेंकर बुलाते हैं, वह पानी क्यों भरता है। इस पर फरियादी ने कहा कि सरकारी टेंकर है, वह पानी भरेगा। इस पर अजय आया और उसने पानी भरने के हंडे से उसके सिर पर मारी तथा जयसिंह(नारायण का बेटा) ने लात-घुसों से मारपीट की एवं नारायण सिंह चाकू लेकर आया फरियादी के पेट में चाकू से वार किया एवं पीठ में भी चाकू से मारा। चिल्लाने पर अन्य लोगो ने आकर बीच बचाव किया । फरियादी के शरीर से काफी खून बहने लगा ,आसपास मौजूद लोग उसे जिला अस्पताल लेकर गए,वहां से इंदौर रेफर कर दिया गया। औ.क्षेत्र के अपराध क्रमांक 369/19 पर मामला पंजीबद्ध किया गया।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये द्वितीय सत्र न्यायधीश जिला देवास द्वारा निर्णय पारित कर अभियुक्त नारायण सिंह, उम्र 53 वर्ष निवासी ग्राम जनौली बुजुर्ग, देवास को धारा 307 द्वितीय भाग के अधीन दोषसिद्ध ठहराते हुये 7 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन का सफल संचालन जयंती पौराणिक, अपर लोक अभियोजक, जिला देवास द्वारा किया गया तथा पीसीडी नासिर खान का विशेष सहयोग रहा।
टिप्पणियाँ