पोक्सो एक्ट में न्यायालय ने सुनाया फैसला,आरोप से किया दोषमुक्त
देवास।वर्ष 2020 में शोहेब के विरुद्ध धारा 363,366,376,376 (3) और पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया था। शोहेब उर्फ इशुब पर नाबालिग लड़की को भगाने और शादी के नाम पर बलात्कार के आरोप लगे थे। अभियोजन की और से सात साक्षियों के बयान और विचारण में प्राप्त निष्कर्षों पर संतुष्ट नही होने पर विशेष सत्र न्यायाधीश महोदय पोक्सो न्यायालय देवास न्यायालय ने शोहेब को अपराध धारा 363,366,376,376(3) और पोक्सो 3,4 के अधीन दंडनीय अपराध के आरोप से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया। शोहेब की और से पैरवी एडवोकेट श्वेतांक राज शुक्ला,एडवोकेट जय. एस.राय द्वारा की गई। उक्त जानकारी सहयोगी अमितेष पाण्डे ने दी।
टिप्पणियाँ