मानसिक निःशक्ता से बलात्संग के आरोपी को सश्रम कारावास व अर्थदण्ड
देवास। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय देवास ने मानसिक निःशक्ता के बलात्संग के आरोपी को 27 वर्ष का सश्रम कारावास व 25000 का अर्थदण्ड की सजा सुनाई।पुलिस थाना बैंक नोट प्रेस देवास के अन्तर्गत मार्च 2020 में घटना के आरोपी राहुल राजौरिया द्वारा मानसिक निःशक्ता से पीडित के घर में घुसकर पीड़िता के साथ बलात्संग किया गया था।आरोपी द्वारा धारा 450,376 (2) (एल) भारतीय दण्ड संहिता का अपराध किया गया था। न्यायालय ने आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 450 के अपराध में 7 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000/- रू अर्थदण्ड व अर्थदण्ड की राशी जमा नहीं करने पर 6 माह का अतरिक्त सश्रम कारावास एंव धारा 376 (2) (एल) 20 वर्ष का सश्रम कारावास के साथ ही 20000/- बीस हजार का अर्थदण्ड व अर्थदण्ड की राशी जमा नही करने पर 2 वर्ष का अतरिक्त सश्रम कारावास दोषी पाया व न्यायाधीश ने अपने निर्णय में वरिष्ठ न्यायालय में दिये न्याया निर्णय व न्यायालय द्वारा दिये निर्णय में यह उल्लेख किया कि वर्तमान समय में महिलाओं के विरूद्ध बढ़ते हुए अपराध एंव उक्त अपराधों से समाज पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुऐ यह दोष व आरोपी सहानुभूति का पात्र नहीं है। प्रकरण में शासन की ओर से मनोज श्रीवास अतिरिक्त लोक अभियोजन ने पेरवी की ।
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