मुख्यमंत्री चौहान 31 को जिले के दौरे पर, कार्यक्रम क्षेत्र को नो फ्लाईंग जोन घोषित किया
देवास। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देवास जिले के खातेगांव में 31 जुलाई को प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी देवास ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 अंतर्गत कार्यक्रम स्थल हेलीपेड एवं सम्पूर्ण नगर खातेगांव की परिधि में ड्रोन / पैराग्लाईडर / हॉट / बैलून / अन्य फ्लाईंग आब्जेक्ट के उड़ने पर प्रतिबंध लगाकर उक्त स्थान को रेड जोन / नो फ्लाईंग जोन घोषित किया है । यह आदेश 31 जुलाई को प्रभावशील रहेगा । उक्त आदेश के उल्लंघन पाये जाने पर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी । कमर्शियल फ्लाईट इस प्रतिबंधात्मक आदेश के पालन से मुक्त रहेगी ।
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