महिला के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाई सजा
देवास।जिला लोक अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र सिंह भदौरिया, द्वारा बताया गया कि घटना दिनांक 23.03.2016 को अभियोक्त्री जब घर पर अकेली थी,तब करीब 02ः00 बजे से 02ः30 बजे ऊपर वाले कमरे मे सोई थी। उसी समय उसके पडोस में रहने वाला मोनू आया और बुरी नियत से अभियोक्त्री के ऊपर आकर बैठ गया, उसके साथ अश्लील हरकते करने लगा तो अभियोक्त्री ने उसे धक्का दिया और वह गिर गया फिर बोला कि ‘‘ मैं तुमसें शादी करना चाहता हूॅ‘‘। अभियोक्त्री के चिल्लाने पर उसने भागते-भागते उक्त बात किसी को बताने पर जान से खत्म कर देने की धमकी दी थी। अभियोक्त्री ने घटना अपने परिवार वालों को बताई उसके बाद अभियोक्त्री ने आरक्षी केन्द्र नाहर दरवाजा जाकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी, जो उक्त थाने के आपराध क्रमांक 45/2016 पर पंजीबद्ध की गई।
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला देवास द्वारा निर्णय पारित कर आरोपी मोनू पिता रमेशचन्द्र बागडी, उम्र 30 साल नि0 वृन्दावन महाराज की गली, पुराना जेल रोड, देवास को धारा 451,354 भादवि में दोषी पाते हुये 01-01 वर्ष के सश्रम कारावास व 2000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन का सफल संचालन श्रीमती अलका राणा, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, जिला देवास द्वारा किया गया एवं उक्त प्रकरण में आरक्षक आलोक कानूनगो का विषेष सहयोग रहा।
टिप्पणियाँ