बहू द्वारा लगाए गए भरण पोषण के आवेदन को न्यायालय ने किया खारिज
देवास।बहू के द्वारा लगाया गया सास और देवर के खिलाफ भरण पोषण का अंतरिम आवेदन को न्यायालय ने खारिज कर दिया है।सास व देवर के अधिवक्ता देवेंद्र सिंह व्यास के द्वारा बताया गया कि प्रार्थी के द्वारा घरेलू हिंसा का एक प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। जिसमें अंतरिम भरण-पोषण की राशि की मांग सास और देवर से की गई थी जिसमें देवेंद्र व्यास अधिवक्ता ने सास और देवर की तरफ से पक्ष रखा और न्यायालय ने सभी बिंदु को सुना और बहू के द्वारा लगाया गए भरण पोषण के आवेदन निरस्त कर दिया है।प्रार्थी इटावा निवासी,प्रति प्रार्थी आलोट निवासी है।
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