दहेज के लिए प्रताड़ित करने वाले आरोपियों को सात वर्ष की सजा


शराब पीकर पति करता था झगड़ा,सास मरती थी ताने,दहेज की करते थे लगातार मांग,पीड़िता ने पास फाँसी ही रहा अंतिम विकल्प

देवास। जिला लोक अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र सिंह भदौरिया द्वारा बताया गया कि पीडिता (मृतिका) का विवाह दिनांक 7.2.2018 को सामाजिक रीति-रिवाज अनुसार आनंद के साथ हुआ था। विवाह के बाद उसका का एक बेटा रियांष है, शादी के समय आनंद टाटा कंपनी में नौकरी करता था,जहॉ से नौकरी छूट गयी। उसके बाद वह कोई कामकाज नहीं करता था और वह अक्सर शराब पीकर उसके साथ झगडा करता था। उसकी भी सास उसे ताने मारती थी,आनंद ने पीडिता (मृतिका) से दुकान खोलने हेतु 1 लाख रूपये की मांग की थी अभियुक्तगण की  प्रताड़ना से परेशान होकर पीडिता (मृतिका) ने 28.11.2021 को फांसी लगा जीवन लीला समाप्त कर ली थी। पुलिस थाना कोतवाली देवास में अपराध अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 304-बी भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया जाकर जिसकी विवेचना नगर पुलिस अधीक्षक, विवेक सिंह चौहान द्वारा की जाकर न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।  

तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश ( श्रीमती कृष्णा परस्ते) जिला देवास द्वारा निर्णय पारित कर आरोपीगण आनंदराव तथा कांताबाई को भा.दं.सं. की धारा 304 (बी) में 07-07 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया गया।

उक्त प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन का सफल संचालन  मनोज श्रीवास, अपर लोक अभियोजक, जिला देवास द्वारा किया गया एवं उक्त प्रकरण में आरक्षक विनोद लहरी का विषेष सहयोग रहा।

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