मोटर साईकिल पर अवैध शराब का परिवहन,आरोपी को एक वर्ष का सश्रम कारावास

देवास। जिला लोक अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र सिंह भदौरिया द्वारा बताया गया कि  दिनांक 9.01.2018 को थाना कन्नौद के सहायक उपनिरीक्षक शांतिलाल मीणा एक अन्य प्रकरण की विवेचना कर रहे थे। इसी बीच उन्हें मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक मोटरसायकल पर दो लड़के खातेगांव तरफ से शराब लेकर आ रहे है। श्री मीणा ने मुखबिर से मिली सूचना स्थान पर पहुचे, जहॉं बिना नम्बर की मोटरसायकल पर दो लड़के आते दिखे, जिन्हें घेराबंदी कर पकड़ा नाम पता पुछने पर उन्होंने अपना नाम राहुल जाट एवं अजय बताया तलाशी लेने पर मोटरसायकल की दोनों तरफ प्लास्टिक के कट्टे में तीन-तीन पेटी मिली और एक पेटी बीच में मिली जिसमें शराब पाई गई तथा उसमें करीब 350 क्वाटर 180 एम.एल. मात्रा की कुल 63 लीटर देशी मदिरा मिली। उक्त मदिरा को रखने एवं परिवहन करने के संबंध में लायसेन्स का पूछने पर आरोपी ने कोई लायसेन्स नहीं होना बताया। इसके उपरान्त मौके पर श्री मीणा ने उक्त मदिरा को विधिवत जप्त किया और आरोपी को गिरफ्तार किया। 

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,(शिव कुमार कौशल) जिला देवास द्वारा निर्णय पारित कर आरोपी राहुल पिता जगदीश जाट को धारा 34(2) आबकारी एक्ट में 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं  25000/-  रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

उक्त प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन का सफल संचालन रईस शेख, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, जिला देवास द्वारा किया गया एवं उक्त प्रकरण में आरक्षक यशवंत धानुक एवं आरक्षक गोकुल भाटी का  सहयोग रहा।

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