ट्रैफिक जवान के साथ मारपीट व अभद्र व्यवहार करने वाले आरोपी को एक वर्ष की सजा


देवास।जिला लोक अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र सिंह भदौरिया द्वारा बताया गया कि फरियादी दिलावर सिंह एवं एन.सी.ओ.कमलचंद की दिनांक 26.05.16 को यातायात व्यवस्था हेतु ड्यूटी लालगेट के सामने स्टेशन रोड चौराहा देवास पर लगी थी। लगभग 11.45 बजे दिन के समय वह अपनी ड्यूटी पर था, उस समय ट्रैफिक इन्दौर तरफ वाला निकल रहा था तभी स्टेशन रोड तरफ से एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से आया व ट्रैफिक के बीच में घुस गया तथा बीच रोड पर आ गया।जिससे ट्रैफिक जाम हो गया फरियादी व कमलचंद ने उससे मोटरसाइकिल पीछे हटाने को कहा तो उसने नहीं हटायी व और वह अश्लील गालियॉ देते हुए बोला कि जगह नहीं है।

ट्रैफिक चालू करने के लिए उसने उसे हटाना चाहा तो उसके साथ झुमा झटकी कर वर्दी की कालर पकड ली और उसके साथ थप्पड़ मुक्की की जिससे उसे हाथ में चोटें आयी तथा उसके शासकीय कार्य में बाधा पहुॅचायी। फरियादी ने वायर लेस सेट से काल किया तो मौके पर चीता पार्टी के प्रधान आरक्षक संजय मंडलोई, आरक्षक अशोक आ गये। उन्होंने आरोपी को पकड़ा तो आरोपी ने आरक्षक अशोक के साथ भी झुमा-झटकी तथा मारपीट की जिससे उनको भी चोंटें आयी। नाम पता पूछने पर अभियुक्त ने अपना नाम रोहित पिता सुनील रघुवंशी बताया। अभियुक्त को मोटरसाइकिल के थाना लाकर अपराध पंजीबद्ध किया गया।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (समक्षः शिव कुमार कौशल) जिला देवास द्वारा निर्णय पारित कर आरोपी रोहित पिता सुनील को भा.दं.सं. की धारा 332 में दोषी पाते हुये 1 वर्ष के सश्रम कारावास से तथा 500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

उक्त प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन का सफल संचालन रईस शेख, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, जिला देवास द्वारा किया गया एवं उक्त प्रकरण में आरक्षक यशवंत धानुक एवं आरक्षक गोकुल भाटी का विषेष सहयोग रहा।

   

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