चेक अनादरण मामले में आरोपी को सश्रम कारावास
देवास। चेक अनादरण के मामले में न्यायालय ने सजा सुनाई है। अधिवक्ता नीरज चौधरी ने बताया कि परिवादी मनीषा बागुल ने अवध नारायण शुक्ला जो कि किर्लोस्कर कंपनी में कार्यरत थे। उनके विरूद्ध चेक अनादरण का मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया था। जिसमें न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी देवास द्वारा चेक अनादरण के एक मामले में आरोपी को 1 माह के सश्रम कारावास और प्रतिकर राशि से दंडित किया गया। प्रकरण में पैरवी लोकेंद्र सिंह झाला, विक्रम धिंगान, जयंतसिंह राणा, निखिल पटेल, कृष्णराघव वर्मा ने की।
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