प्राणघातक हमला करने वाले पति को 10 साल की सजा

देवास।प्रभारी उप संचालक अभियेजन/जिला अभियोजन अधिकारी, राजेन्द्र सिंह भदौरिया ने बताया कि- अभियोजन प्रकरण इस प्रकार है कि-ग्राम गुसट के चौकीदार कैलाश के पुत्र तूफान के पास दिनांक 22.08.2021 को सुबह लगभग 10-11 बजे राजकुमार का फोन आया कि गुसट धुराड़ा घाटी के पास जंगल में एक महिला पड़ी है। यह सूचना तूफान ने अपने पिता ग्राम चौकीदार कैलाश को देकर उसके साथ मौके पर आया तो देखा कि गुसट धुराड़ा घाटी में मुख्य मार्ग से 50 मी. अन्दर एक महिला पड़ी हुई थी, जो बेहोषी की हालत में कराह रही थी। उसके सिर में गहरी चोट होकर सिर व मुंह से खून निकल रहा था वहीं से 100 डायल लगाकर पुलिस को सूचित किया था तब पुलिस वाले मौके पर पहुंचे थे। वहां पुलिस ने कैलाश के लिखवाने पर प्रपी 04 की देहाती नालसी रिपोर्ट लिखी थी उसी समय पुलिस ने घटना स्थल का नक्षा मौका प्रपी 06 बनाया था। पीड़िता के फोटोग्राफ लेकर मौके पर पड़ी घायल पीड़िता को उपचार के लिये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हाटपिपल्या भेजा था। पीड़िता को अधिक चोट होने के कारण उसे उपचार के लिये जिला चिकित्सालय भेजा था वहां से किसी अन्य चिकित्सालय को रैफर किये जाने पर पीड़िता को बाम्बे हास्पिटल इन्दौर में भर्ती कराया गया था। उक्त देहाती नालसी रिपोर्ट के आधार पर थाना हाटपिपल्या में अपराध क्रमांक 423/2021 पंजीबद्ध कर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध विवेचना आरंभ की गई। 


उपचार पष्चात् पीड़िता दिनांक 25.09.2021 को थाने में उपस्थित हुई तो ज्ञात हुआ कि वह आरोपी संदीप की पत्नी है। पूछताछ में उसने बताया कि घटना वाली तिथि को वह अपने भांजे के यहां गुराड़िया गई थी। दिनांक 22.08.2021 को राखी का त्यौहार था। भांजे के यहां से वापसी के समय पीड़िता ने अपने पति आरोपी संदीप से कहा कि उसे राखी के त्यौहार के लिए अपने भाई के यहां बुदनी जाना है, उसे बस में बैठा दो तो आरोपी ने कहा कि उसके पास कुल 70/-रूपये है इतने रूपये में वह बुदनी कैसे जाएगी। इसी बात पर दोनों में झगड़ा हो गया था। तब आरोपी संदीप ने घाटी में गाड़ी रोककर उसे जान से मारने की नियत से उसके साथ पत्थर से मारपीट की थी, जिससे वह बेहोष हो गई थी। अन्य आवष्यक अनुसंधान कार्यवाही कर अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया था।    

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बागली, जिला देवास के द्वारा निर्णय पारित कर आरोपी संदीप पिता लक्ष्मणदास बैरागी, आयु 35 वर्ष, निवासी ग्राम डेहरियासाहू थाना हाटपिपल्या जिला देवास को भादंसं की धारा 307 में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। उक्त प्रकरण गंभीर जघन्य सनसनीखेज की श्रेणी में चिन्हित था। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से कुशल पैरवी  गजराज सिंह चौहान,अति. डीपीओ तहसील बागली द्वारा की गई।  

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