न्यायालय का फैसला:हत्या के प्रकरण में सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा
देवास।प्रभारी लोक अभियोजक श्रीमति जयंती पौराणिक के द्वारा बताया गया कि, थाना औ० क्षेत्र में दिनांक 30.01.2021 शाम 7:30 बजे लगभग लेबर कालोनी चौराहा बालगढ देवास में फरियादी अंजलीबाई और उसके पुत्र विजय को मां बहन की गालियां देकर आरोपी 1. कालू उर्फ माधव मीणा 2. अश्वीन पिता आशोक महाडिंग 3. चेतन उर्फ शनी पिता अशोक 4. घुघरा पिता भीम मीणा ने घेर कर चाकू व लाठीयों से विजय को मारा जिसमें कालू उर्फ माधव ने तथा चेतन उर्फ शनी ने अपनी जेब से चाकू निकालकर विजय की पेट पर मारे व अश्वीन व घुघरा ने विजय के साथ लाठी से मारपीट की विजय की मां अजली बाई ने बचाने का प्रयास किया किंतु आरोपीगण ने विजय को घेर रखा था जिससे विजय की मृत्यु हो गई। थाना औ० क्षेत्र के द्वारा अपराध क्रमांक 103/2021 धारा 307,341,323,294,506,302,34 भादवि0 में दर्ज कर प्रकरण विवंचना में लिया जाकर एवं सम्पूर्ण विवेचना कार्य अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। बाद फरियादि अंजलीबाई की रिपोर्ट पर आरोपीगण 1. कालू उर्फ माधव मीणा 2. अश्वीन पिता आशोक महाडिग 3. चेतन उर्फ शनी पिता अशोक 4. घुघरा पिता भीम मीणा के विरुद्ध धारा 307,341,323,294,506,302,34 भादवि0 मे अपराध किया गया। पश्चात अभियोजन के द्वारा दोनों प्रकरणों में साक्षीगण के कथन कराये गए जिस पर से द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती सोनल पटेल जिला न्यायालय देवास के द्वारा कालू उर्फ माधव मीणा 2. अश्वीन पिता आशोक महाडिग 3. चेतन उर्फ शनी पिता अशोक 4. घुघरा पिता भीम मीणा को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास व 5000/- के अर्थदंड से दण्डित किया गया तथा धारा 341 भादवि0 में एक माह का साधारण कारावास एवं 500/- रूपये का अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। तथा आरोपी चेतन उर्फ शनी को धारा 25 आयुध अधिनियम मे एक वर्ष सश्रम कारावास एवं 500/- रूपये अर्थ दण्ड से दण्डित किया है। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी प्रभारी लोक अभियोजक श्रीमती जयंती पौराणिक द्वारा सम्पादित की गयी, एवं कोर्ट मोहर्रिर आरक्षक 270 रमेश बर्डे का विशेष सहयोग रहा।
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