नाबालिग भांजी का बलात्कार करने वाले आरोपी मामा को आजीवन कारावास
देवास। अभियोक्त्री(पीड़िता) व उसकी छोटी बहन उसके बड़े मामा के पास रहती थी,उसके माता पिता बचपन में ही शान्त हो गये थे इसलिये बड़े मामा ने उसे व उसकी बहन को पाला पोसा व बड़ी अच्छी तरह से रखा उसके छोटे मामा अभियुक्त पहले इन्दौर में रहते थे,जो दिवाली के तीन चार दिन पहले इन्दौर से आकर उसके बड़े मामा के यहां रहने लगे और एक दो दिन बाद वह अपनी बहिन व छोटे मामा (अभियुक्त) व मामी के साथ कमरे में सो गयी तब रात में करीब 11.00 बजे सब लोग सो रहे थे तब सोने वाले कमरे में ही अभियुक्त मामा ने उसके साथ जबरदस्ती गलत काम यानी खोटा काम (बलात्कार) किया फिर उसके बाद कई बार एक दो दिन छोड़कर मौका पाकर उसके साथ उसी कमरे में अभियुक्त मामा गलत काम यानी खोटा काम करता रहा उसके मना करने पर भी उसके मंुह दबाकर उसे जान से मारने की धमकी देता था डर के कारण वह किसी से नहीं बोल पाती थी, उसने अपनी छोटी बहन को यह बात बताई तो उसने भी बताया कि उसके साथ भी उसी तरह अभियुक्त मामा ने गलत काम यानी खोटा काम (बलात्कार) किया।
विशेष न्यायाधीश, (पॉक्सो एक्ट),(समक्षः डॉं. कुं. महजबीन खान) जिला देवास के द्वारा निर्णय पारित कर आरोपी को धारा 376(2)(एन),376(2)(के),376(2)(
उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी राजेन्द्र सिंह भदौरिया, प्रभारी उप संचालक/जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं जिला देवास द्वारा की गई। कोर्ट मोहर्रिर आरक्षक हर्षवर्धन चौहान एवं महिला आरक्षक मालती नागर का सहयोग रहा।उक्त जारी राजेन्द्र सिंह भदौरिया, प्रभारी उप संचालक अभियोजन/जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला देवास द्वारा दी गयी।
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